Section 144 in Mumbai: मुंबई में इस दिन तक लागू रहेगा धारा 144, जानें किस पर लगेगा बैन ?
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सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी, प्रदर्शन और जुलूस पर बैन होगा
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सार्वजनिक स्थानों पे पटाखे, डीजे,लाउडस्पीकर या अन्य वाद्ययंत्रों पर बैन होगा
विवाह सामारोहों, अंतिम संस्कार सभाओं, कब्रिस्तान या श्मशान घाट तक जाते वक्त भीड़ जुटाने पर बैन होगा
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कंपनियों, क्लब, सहकारी समितियों और अन्य संगठनों की मीटिंग और भीड़ पर बैन होगा
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कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेस, लोकल इंस्टीट्यूशंस के आसपास लोगों के जमा होने पर बैन होगा
कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेस, लोकल इंस्टीट्यूशंस के आसपास लोगों के जमा होने पर बैन होगा
स्कूल-कॉलेजों और बाकी शैक्षणिक संस्थानों में भी मीटिंग आयोजन बैन होगा। हालाँकि स्कूल कॉलेज अपने-अपने शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार काम करते रहें
स्कूल-कॉलेजों और बाकी शैक्षणिक संस्थानों में भी मीटिंग आयोजन बैन होगा। हालाँकि स्कूल कॉलेज अपने-अपने शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार काम करते रहें
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